राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर: 31 मार्च तक कराएं ई-केवाईसी, वरना कट सकता है नाम
बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए एक अहम सूचना जारी की गई है। राज्य सरकार ने ई-केवाईसी (e-KYC) को अनिवार्य कर दिया है। यदि 31 मार्च 2025 तक राशन कार्ड धारक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं करते हैं, तो उनका नाम राशन कार्ड सूची से हटा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि वे हर महीने मिलने वाले सरकारी राशन से वंचित हो सकते हैं।
27 हजार लोगों ने नहीं कराया ई-केवाईसी
गया जिले के गुरारु प्रखंड में लगभग 1.06 लाख लाभुक राशन कार्ड से जुड़े हैं, लेकिन इनमें से 27,000 लाभुकों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है। इसी तरह, कोंच प्रखंड में 1.42 लाख लाभुकों में से 40,000 लाभुकों का ई-केवाईसी पेंडिंग है। अगर ये लोग समय रहते अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं, तो उनका राशन कार्ड रद्द हो सकता है।
किसे कराना है ई-केवाईसी?
राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जिन लाभुकों ने लंबे समय से अपने बायोमेट्रिक के जरिए राशन नहीं लिया है, लेकिन उनका नाम राशन कार्ड में शामिल है, उन्हें अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी कराना होगा।
ई-केवाईसी करने की प्रक्रिया
सरकार ने ई-केवाईसी कराने के लिए दो तरीके उपलब्ध कराए हैं:
1. जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान पर जाकर:
- राशन कार्ड धारक को अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड के साथ जन वितरण प्रणाली की दुकान पर जाना होगा।
- वहां आधार नंबर और बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/आईरिस स्कैन) के जरिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
2. घर बैठे “मेरा eKYC” ऐप के जरिए:
- अपने मोबाइल में “मेरा eKYC” ऐप डाउनलोड करें।
- आधार नंबर दर्ज करें, जिससे पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा।
- OTP दर्ज करने के बाद फेस रिकॉग्निशन के जरिए सत्यापन करें।
- सभी परिवार के सदस्यों के लिए यह प्रक्रिया दोहराएं।
अगर समय पर ई-केवाईसी नहीं कराया तो क्या होगा?
यदि राशन कार्ड धारक 31 मार्च तक ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, तो उनका नाम राशन कार्ड सूची से हटा दिया जाएगा। इससे वे सरकारी राशन लेने के पात्र नहीं रहेंगे।
अधिकारी क्या कहते हैं?
गुरारु के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी चंदन कुमार के अनुसार, “सरकार सभी लाभुकों को समय रहते ई-केवाईसी कराने के लिए प्रेरित कर रही है। जिनका ई-केवाईसी लंबित है, वे जल्द से जल्द इसे पूरा कर लें, ताकि उन्हें राशन मिलने में कोई समस्या न हो।”