होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूली पर रोक, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

होटल सर्विस चार्ज

झाँसी: उपभोक्ताओं से जबरन सर्विस चार्ज वसूली के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। अदालत के आदेश के बाद अब होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज अनिवार्य रूप से नहीं वसूला जा सकेगा। जीएसटी विभाग के अधिकारी इस फैसले की समीक्षा कर रहे हैं और मुख्यालय से अंतिम निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं।

होटलों में जीएसटी की मौजूदा दरें

होटलों में भोजन और अन्य खाद्य पदार्थों पर 5% से 28% तक जीएसटी लागू किया जाता है। यह कर होटल की श्रेणी और सुविधाओं पर निर्भर करता है।

  • नॉन-एसी होटल/रेस्टोरेंट: केवल भोजन पर 5% जीएसटी

  • एसी रेस्टोरेंट: भोजन पर 18% जीएसटी

  • 5-स्टार होटल: खाने पर 28% तक कर

हालांकि, सर्विस चार्ज एक अलग शुल्क था, जिसे होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों से जबरन वसूलते थे। अब दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह पूरी तरह गैर-कानूनी हो गया है।

सर्विस चार्ज को लेकर होटल कारोबारियों में मंथन

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी सामने आने के बाद होटल कारोबारियों और जीएसटी अधिकारियों के बीच दिनभर मंथन चलता रहा

  • कुछ होटल ग्राहक से सर्विस चार्ज के नाम पर 10% तक अतिरिक्त वसूली कर रहे थे।

  • उपभोक्ता मंत्रालय पहले ही सर्विस चार्ज पर रोक लगाने की एडवाइजरी जारी कर चुका है।

  • कई होटल कारोबारी बिल में ग्राहक का नाम और मोबाइल नंबर नहीं दर्ज कर टैक्स चोरी का नया तरीका अपना रहे थे।

जीएसटी अधिकारियों की कार्रवाई का इंतजार

जीएसटी अधिकारी इस फैसले पर आगे की कार्यवाही के लिए मुख्यालय से आदेश का इंतजार कर रहे हैं। राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर पुनीत अग्निहोत्री ने कहा कि होटल और रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते और इस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

क्या करें ग्राहक?

  • यदि कोई होटल या रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूलता है, तो ग्राहक इसकी शिकायत कर सकते हैं

  • उपभोक्ता अधिकारों के तहत सर्विस चार्ज देना अनिवार्य नहीं है, यह पूरी तरह से ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है।

  • शिकायत के लिए उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 या उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर रिपोर्ट करें।

निष्कर्ष

दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला उपभोक्ताओं के लिए राहतभरा है। अब होटल और रेस्टोरेंट बिना सहमति के सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकेंगे। जीएसटी विभाग जल्द ही आगे की कार्यवाही करेगा और इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

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