
विवादित टिप्पणी पर MP मंत्री विजय शाह को SC की कड़ी फटकार, माफी मांगने का आदेश
भोपाल: मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री को माफी मांगने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भी इस मामले में दर्ज FIR में कई खामियां पाई हैं।
मामला क्या है?
मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे। FIR दर्ज होने के बाद, मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने विजय शाह से तीखे सवाल करते हुए कहा, “आप किस तरह के बयान दे रहे हैं? आप सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री हैं।” उन्होंने कहा कि जब देश संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा है, तो एक जिम्मेदार मंत्री द्वारा बोला गया हर शब्द जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों से संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है।
हाईकोर्ट की खामियां
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ ने भी इस मामले का संज्ञान लिया और FIR की ड्राफ्टिंग पर असंतोष जताया। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नए सिरे से सुधार के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि इस मामले की हाईकोर्ट मॉनिटरिंग करेगा।
मंत्री की माफी और याचिका
विजय शाह ने FIR रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसमें उन्होंने अपने बयान पर माफी भी मांगी है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई है।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह को उनके पद से हटाने की मांग की है। प्रदेश के कई शहरों में विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं।
आगे क्या?
सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट इस मामले की मॉनिटरिंग जारी रखेगा। मंत्री विजय शाह को अपने विवादित बयान पर माफी मांगनी होगी।
अधिक ताजा खबरों के लिए पढ़ें newspadhlo.com