नाबालिग से दुष्कर्म: आरोपी को 7 साल की सजा
झाँसी: अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए अर्जुन उर्फ बल्लू जाटव (निवासी सिलरा करैरा, शिवपुरी, मध्य प्रदेश) को 7 साल की कठोर कारावास और ₹10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि वादी ने शिकायत में कहा कि उसकी 16 वर्षीय नातिन की शादी के लिए अर्जुन से बात हुई थी, लेकिन घर पसंद न आने के कारण शादी तय नहीं हो पाई।
घटना का विवरण
12 जुलाई 2016 को पीड़िता सोने-चांदी के गहने और ₹5000 लेकर मंदिर जाने के बहाने घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार ने खोजबीन की, परंतु कोई सुराग नहीं मिला। जब शक के आधार पर आरोपी के गाँव सिलरा पहुँचे, तो अर्जुन और उसके माता-पिता घर से गायब थे।
जाँच में पता चला कि अर्जुन पीड़िता को लेकर अपनी बहन और बहनोई के घर, जिला शिवपुरी, चला गया है। पीड़िता ने बताया कि अर्जुन उसे जबरन रोक रहा है।
पुलिस कार्रवाई और सजा
वादी की शिकायत पर पुलिस ने नवाबाद थाने में मामला दर्ज किया। विवेचना के दौरान अन्य रिश्तेदारों को निर्दोष पाया गया। पुलिस ने अर्जुन के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत 7 साल कठोर कारावास और ₹10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 4 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।