झाँसी: धर्मेन्द्र कोष्ठा को नशीली गोलियाँ रखने के आरोप में एक वर्ष की सजा

झाँसी कोर्ट फैसला

झाँसी: धर्मेन्द्र कोष्ठा को नशीली गोलियाँ रखने के आरोप में सजा

झाँसी के विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) कनिष्क सिंह ने नशीली गोलियाँ रखने के अपराध में धर्मेन्द्र कोष्ठा को एक वर्ष की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना सुनाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक दीपक तिवारी ने अदालत में बताया कि 2 मार्च 2008 को दारोगा अख्तर अहमद और उनके हमराही सिपाही चौकी नई बस्ती क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान, धर्मेन्द्र कोष्ठा ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। उसके पास से 250 डायजापाम गोलियाँ बरामद हुईं, जो एक नशीला पदार्थ है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद धर्मेन्द्र कोष्ठा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 (क) के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। यदि जुर्माना नहीं भरा गया, तो धर्मेन्द्र को 2 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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