झाँसी में 7 साल बाद शराब की 431 दुकानों की ई-नीलामी, आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी
झाँसी: आबकारी विभाग की शराब की दुकानों के लाइसेंस बीते 7 वर्षों से रिन्यू किए जा रहे थे, लेकिन इस बार शासन ने प्रक्रिया में बदलाव करते हुए ई-नीलामी प्रणाली अपनाई है। अब दुकानों का आवंटन ई-लॉटर प्रणाली के माध्यम से होगा, जिसमें बड़ी संख्या में आवेदकों ने भाग लिया है।
आवेदन की तिथि बढ़ी
आज आवेदन की अंतिम तिथि थी, जिसे शासन ने 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। अब इच्छुक आवेदक इस नई तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
431 दुकानों के लिए ई-लॉटर प्रणाली लागू
झाँसी जनपद में आबकारी विभाग के अंतर्गत कुल 431 शराब की दुकानें हैं, जिनमें शामिल हैं:
- विदेशी शराब और बीयर की दुकानें – 121
- देशी शराब की दुकानें – 301
- मॉडल शॉप – 5
- भांग की दुकानें – 4
पहले इन दुकानों के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाती थी, लेकिन कई दुकानों के लिए आवेदक न मिलने पर लाइसेंस रिन्यू किए जाते थे। अब शासन ने एक व्यक्ति को दो से अधिक दुकानों का लाइसेंस नहीं देने का नियम लागू किया है और केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जा रहे हैं।
अधिकारियों का क्या कहना है?
जिला आबकारी अधिकारी, मनीष कुमार ने बताया कि इस बार बड़ी संख्या में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं और ई-लॉटर प्रणाली के तहत लाइसेंस जारी किए जाएंगे। साथ ही, शासन द्वारा आवेदन की तिथि 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है।