झाँसी पेट्रोल पंप लूटकांड: तीन अभियुक्तों को 10 साल की सजा और जुर्माना

झाँसी पेट्रोल पंप लूटकांड: तीन अभियुक्तों को 10 साल की सजा और 60 हजार रुपये का जुर्माना

झाँसी में पेट्रोल पंप के मैनेजर और सेल्समैन से 6.71 लाख रुपये से भरा बैग लूटने वाले तीन अभियुक्तों को विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) पवन कुमार शर्मा (प्रथम) की अदालत ने 10-10 वर्ष की सजा और 60-60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 3-3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

कैसे हुई लूट?झाँसी कोर्ट फैसला

अभियोजन पक्ष के विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़ित निलेश कुमार द्विवेदी, जो कि झाँसी के इलाइट-सीपरी रोड स्थित पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं, ने 18 फरवरी 2013 को थाना नवाबाद में शिकायत दर्ज कराई थी।

  • लूट की पूरी घटना:
    • पीड़ित निलेश अपने सेल्समैन रवि कुमार अहिरवार (निवासी प्रेमनगर, सैयद नगर) के साथ पेट्रोल पंप से 1.37 लाख रुपये बैग में लेकर निकले
    • पेट्रोल पंप मालिक शालिगराम राय के घर (सिविल लाइन) पहुंचे और वहां से 5.34 लाख रुपये और लेकर कुल 6.71 लाख रुपये बैंक में जमा करने निकले
    • सेल्स टैक्स कार्यालय के पास सुबह 11:30 बजे उनकी बाइक (यूपी 93 एएफ 3227) पर तीन हमलावरों ने हमला किया और रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए

तीनों अभियुक्त गिरफ्तार, कोर्ट ने सुनाई सजा

पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया:

  1. किशन अहिरवार (निवासी प्रतापपुरा, प्रेमनगर)
  2. मेघराज सिंह (निवासी बैंकर्स कॉलोनी, सीपरी बाजार)
  3. जुगल अहिरवार (निवासी बाहर दतिया गेट)

इन तीनों को जेल भेज दिया गया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत में सुनवाई के बाद सभी अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई

न्यायालय का फैसला

  • तीनों अभियुक्तों को 10-10 साल की सजा
  • 60-60 हजार रुपये का जुर्माना
  • जुर्माना न भरने पर 3-3 महीने का अतिरिक्त कारावास

निष्कर्ष

झाँसी पेट्रोल पंप लूटकांड में तीनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। इस सख्त फैसले से अपराधियों को कड़ा संदेश मिला है कि कानून के दायरे में कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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