झाँसी: प्रेमी की हत्या करने वाली गर्लफ्रेंड समेत 4 को उम्रकैद

झाँसी प्रेमी हत्या केस 2023

झाँसी: दो साल पहले हुए प्रेमी हत्या कांड में झाँसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रेमी की हत्या करने वाली गर्लफ्रेंड भावना आर्य और उसके तीन साथियों को उम्रकैद की सजा दी गई है। कोर्ट ने चारों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

हत्या को सुसाइड दिखाने की रची थी साजिश

यह घटना 15 मार्च 2023 की है, जब हाथरस जिले के सिकंदरा राऊ निवासी शैलेंद्र कुमार उर्फ देव की झाँसी के मऊरानीपुर इलाके में गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे पर लटका दिया था।

हत्या के पीछे क्या था कारण?

सरकारी वकील ज्ञान स्वरूप राजपूत के अनुसार, शैलेंद्र कुमार झाँसी के रानीपुर में किराए के मकान में रहता था और आरोपी लड़की भावना आर्य से उसके घनिष्ठ संबंध थे।

14 मार्च को शैलेंद्र कोचिंग पढ़ाने की बात कहकर घर से निकला था। 15 मार्च को भावना का फोन आया कि शैलेंद्र ने फांसी लगा ली। परिजन जब मौके पर पहुंचे तो पड़ोसियों से पता चला कि भावना और उसके भाई नरेंद्र आर्य, प्रेम कुमारी (उर्फ पिंकी), और अर्जुन सैनी ने मिलकर गला घोंटकर शैलेंद्र की हत्या कर दी थी

कोर्ट ने जल्द सुनाया फैसला

शैलेंद्र के चाचा सतेंद्र कुमार की शिकायत पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। जांच के बाद चारों पर आरोप तय कर दिए गए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश कनिष्क सिंह ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सिर्फ दो साल के भीतर फैसला सुना दिया और चारों को उम्रकैद की सजा दी गई।

निष्कर्ष:

झाँसी कोर्ट का यह फैसला न्याय प्रणाली की तेज़ी और पारदर्शिता को दर्शाता है। इस केस में हत्या को आत्महत्या दिखाने की साजिश भी उजागर हुई।

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