झाँसी कोर्ट का बड़ा फैसला: दो किशोरियों के अपहरण और दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की सजा
झाँसी में विशेष अदालत ने नाबालिग बहनों के अपहरण और दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को 20-20 साल के कारावास के साथ 50-50 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।
क्या है पूरा मामला?
मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में 6 दिसंबर 2019 को एक व्यक्ति ने अपनी 15 वर्षीय बेटी और 16 वर्षीय भतीजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों किशोरियाँ स्कूल गई थीं लेकिन वापस नहीं लौटीं। खोजबीन के दौरान पता चला कि गाँव के दो युवक, राकेश कुशवाहा और अरविंद कुशवाहा, उन्हें बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गए हैं।
पुलिस ने की कार्यवाही, कोर्ट ने सुनाया फैसला
शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिससे दोनों अभियुक्त दोषी साबित हुए।
कोर्ट का सख्त रुख
अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम सहित बलात्कार) जितेंद्र यादव ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल की कठोर सजा सुनाई। साथ ही, 50-50 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया, जिसमें से आधी राशि (50 हजार रुपये) पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए दी जाएगी।
न्यायिक प्रक्रिया से मिली राहत
इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। वहीं, प्रशासन ने भी महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की बात कही है।