1 अप्रैल से बदल जाएंगे वाहन स्क्रैपिंग और रजिस्ट्रेशन के नियम

1 अप्रैल 2025 से नए वाहन स्क्रैपिंग नियम लागू, जानिए पूरी जानकारी

🚗 पुराने वाहनों के लिए नए नियमवाहन स्क्रैपिंग नियम 2025

अगर आपका वाहन 15 साल पुराना हो चुका है और उसका रजिस्ट्रेशन आगे के लिए नवीनीकृत नहीं हुआ है, तो अब इसे घर पर रखना गैरकानूनी होगा। नए वाहन स्क्रैपिंग नियम 2025 के अनुसार, पुराने वाहनों को 180 दिनों के अंदर पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर में जमा करना अनिवार्य होगा।

 क्या होगा अगर वाहन स्क्रैप नहीं कराया?

यदि समय पर वाहन स्क्रैप नहीं कराया गया तो वाहन मालिक पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी संभव है।

 वाहन उत्पादनकर्ताओं के लिए नए नियम

अब वाहन निर्माण कंपनियों को भी हर साल एक निश्चित संख्या में पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग सुनिश्चित करनी होगी। इसके बिना उन्हें नए वाहनों के उत्पादन की अनुमति नहीं मिलेगी

  • वाहन निर्माता को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर से प्रमाणपत्र खरीदना होगा।
  • स्क्रैपिंग की मात्रा पुराने वाहनों में इस्तेमाल स्टील की मात्रा के अनुसार तय होगी।
  • 2025-26 में गैर-परिवहन वाहनों के लिए 2005-06 और परिवहन वाहनों के लिए 2010-11 के आधार पर स्क्रैपिंग लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

 दिल्ली-NCR में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन बैन

दिल्ली-NCR में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर पहले से ही प्रतिबंध लागू है। जबकि अन्य राज्यों में, यदि वाहन फिटनेस टेस्ट पास कर लेता है, तो हर 5 साल में रजिस्ट्रेशन रिन्यू किया जा सकता है।

 कृषि कार्य में लगे वाहन रहेंगे मुक्त

  • नए नियमों के तहत कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले वाहनों को छूट दी गई है।
  • राज्यों को स्क्रैपिंग नीति को बढ़ावा देने और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।

 फिटनेस टेस्ट अनिवार्य

यदि वाहन 15 साल पुराना है, लेकिन अभी भी उपयोग में है, तो उसे RTO द्वारा फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। यदि वाहन फिट पाया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

 1 अप्रैल 2025 से क्या बदलेगा?

15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप कराना अनिवार्य होगा।
वाहन निर्माता को स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
अवैध रूप से रखे गए पुराने वाहनों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी।
परिवहन वाहनों के लिए अधिकतम उम्र 15 साल और गैर-परिवहन के लिए 20 साल तय होगी।

🔹 क्या आपका वाहन 15 साल पुराना हो चुका है? अभी से स्क्रैपिंग की योजना बनाएं और नए नियमों से बचें!

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