मोठ (झाँसी) : कोर्ट के आदेश के अनुसार पराली जलाना कानूनी अपराध है, इसके लिए केन्द्र व राज्य सरकार निरन्तर किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरुक कर रही है। मोठ तहसील में निरन्तर एक माह से पराली ना जलाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी बैठक कर रहे हैं,
प्रत्येक गाँव में ग्राम प्रधानों के द्वारा डुग्गी पिटवाई जा रही है। आज ग्राम बरथरी स्टेट में एसडीएम व सीओ किसानों को पराली की बैठक लेने के लिए जा रहे थे। जैसे ही मोठ समथर मार्ग पर पहुँचे, ग्राम बुढावली निवासी एक किसान पूर्व ब्लॉक प्रमुख चरण सिंह यादव का खेत जुताई पर लिए हुए था, वह पराली जलाते हुये पाया गया। अनथरी गाँव में भी एक किसान पराली जलाते हुए मिला । प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों पर 30-30 हजार का जुर्माना लगाकर कानूनी कार्यवाही की । उसके पश्चात बरथरी स्टेट में पराली न जलाने को लेकर चौपाल लगाकर किसानों को जागरूक किया।
जानकारी देते हुए एसडीएम ने कहा कि नए कानून के अन्तर्गत पराली जलाने पर दोगुना जुर्माना कर दिया गया है। यदि कोई पराली जलाता है तो उसे दोगुना जुर्माना देना पड़ेगा, सरकारी सुविधाओं से भी हाथ धोना पड़ेगा।