झाँसी : चरस रखने के आरोपी को 3 वर्ष की सजा

झाँसी : न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस , ऐक्ट) कनिष्क सिंह ने चरस रखने के आरोपी मो. इकरार निवासी मुकरयाना को 3 वर्ष व जुर्माना की सजा सुनायी। अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक / नोडल अधिकारी दीपक तिवारी ने बताया कि एसआइ उमेश चन्द्र त्रिपाठी ने कोतवाली पुलिस में तहरीर देते हुए। बताया कि वह 4 सितम्बर 2009 को पुलिस बल के साथ शान्ति व्यवस्था को लेकर दतिया गेट बाहर से निकल कर अलीगोल खिड़की की तरफ जा रहा था। जैसे ही आगे बढ़े, तो एक व्यक्ति खड़ा था और पुलिस वालों को देखकर मुड़कर तेज कदमों से चलने लगा। उसे रोका तो वह भागने लगा तब सभी ने घेरकर मोहल्ला बाहर दतिया गेट में पकड़ा। उसने अपना नाम बताया मो. इकरार निवासी मुकरयाना बताया। उसके पास चरस 135 ग्राम मिली। पुलिस ने उसके धारा 18 / 20 एनडीपीएस ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई, गवाह व साक्ष्य के आधार पर मो. इकरार को एनडीपीएस ऐक्ट की धारा 20 में 3 वर्ष व 25 हजार रुपए जुर्माना न देने पर 2 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी। जेल अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

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